लखनऊ, 25 जुलाई 2026
बच्चों को मिलेगी निःशुल्क, सुलभ, सुरक्षित और बाल-अनुकूल कानूनी सहायता
लखनऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘चाइल्ड-फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम, 2024’ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क, सुलभ, सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ का उद्देश्य प्रत्येक पात्र बच्चे को न्याय और कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए है। इसके तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बालक, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बाल श्रम, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दिव्यांग, अनाथ, परित्यक्त और गुमशुदा बच्चों सहित अन्य कमजोर एवं संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में सहायता
प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरा-लीगल वॉलंटियर्स तथा अन्य प्रशिक्षित विधिक कर्मियों के माध्यम से बच्चों को न्यायालयीन कार्यवाही के प्रत्येक चरण में आवश्यक सहायता दी जा रही है।
इसके साथ ही बच्चों और उनके परिवारों को परामर्श, पुनर्वास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों से समन्वय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बच्चों तक पहुंच
पात्र बच्चों को समयबद्ध और प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों, फ्रंट ऑफिस, पुलिस थानों, बाल न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल देखरेख संस्थानों, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से समन्वित व्यवस्था की गई है।
जरूरतमंद बच्चे इन नंबरों पर करें संपर्क
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी बच्चे को कानूनी सहायता या संरक्षण की आवश्यकता है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, निकटतम तालुका विधिक सेवा समिति, विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए विधिक सहायता कोई सुविधा मात्र नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार है।
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