लखनऊ, 11 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) एवं होम-स्टे नीति-2025 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, संशोधन के बाद मकान मालिक अपने आवासीय भवन के न्यूनतम 1 और अधिकतम 8 कमरे, यानी अधिकतम 16 शैय्याएं, किराये पर दे सकेंगे। इससे पहले अधिकतम 6 कमरे या 12 शैय्याओं तक की व्यवस्था थी।
ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार यह नीति उत्तर प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी। योजना के तहत घरेलू और विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन और ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए संपत्ति मालिक को योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा।
रूरल होम-स्टे में स्नानघर, शौचालय, पानी, बिजली और सामान्य फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित इकाइयां इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगी।
सत्यापन प्रक्रिया भी निर्धारित
आवेदन करने वाले व्यक्ति के चरित्र प्रमाण-पत्र और स्व-प्रमाणन से संबंधित प्रक्रिया भी संशोधित SOP में निर्धारित की गई है। पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्थानीय रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे
पर्यटन विभाग का मानना है कि SOP में संशोधन से अधिक संख्या में मकान मालिक योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ B&B और होम-स्टे के माध्यम से मकान मालिकों के लिए आय तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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