लखनऊ, 26 जुलाई 2026। मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों को अब निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities Scheme, 2024 लागू की गई है। योजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसर और न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में निवासरत व्यक्ति तथा ऐसे बंदी जो मानसिक रोग या बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं, इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र होंगे। सहायता प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वॉलंटियर्स तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के तहत दीवानी, आपराधिक एवं प्रशासनिक मामलों में सहायता के साथ पुलिस थानों और न्यायालयों में विधिक सहयोग, विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, जेलों, बाल एवं महिला संरक्षण गृहों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर गृह भ्रमण के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को उनके कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।
विज्ञप्ति के अनुसार, NALSA द्वारा Legal Services Unit for Mental Illness के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, समाजसेवियों और विधिक सेवा संस्थाओं के समन्वय से प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
संवेदनशील व्यवहार की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने, भेदभाव से बचने तथा उनकी गरिमा और गोपनीयता का सम्मान करने की अपील की है।
निःशुल्क विधिक सहायता के लिए:
☎️ राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन: 15100 (टोल-फ्री)
☎️ मानसिक स्वास्थ्य सहायता: टेली-मानस 14416
source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश #Lucknow #HindiNews #DigitalNews #LOKMUDDA #लोकमुद्दा #उत्तरप्रदेश #छात्रवृत्ति #IndianConstitution #KnowYourNation #lokmudda #indian #civics #democracy #DigitalMedia #UttarPradesh #news #up #जनहित #UPNews #health #medical #healthdepartment



