लखनऊ, 6 जुलाई 2026। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है।
अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में दीवानी न्यायालय परिसर, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता आयोग, स्थायी लोक अदालत, सभी तहसीलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक वादकारी इसका लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण वसूली, श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है।
प्रकाश तिवारी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराकर त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने पर सामाजिक सौहार्द और पारस्परिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इच्छुक वादकारी अपने संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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